जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानों एवं सी.एस.-2 घघ कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 14 जुलाई 2021 से प्रात:10 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा एफ.एल.-3 बार को अपरान्ह 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने आदेश में संबंधित विभाग को मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।
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