सारंगढ़ – रायगढ़: सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक डीलरों और स्टॉकिस्टों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं…अब तक केवल खुदरा विक्रेताओं और दुकानों में जांच कर जुर्माना…
रायगढ़। सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई 2022 से बैन लगाया जा चुका है लेकिन इस पर क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो सका है। ग्रामीण इलाकों में तो आसानी से ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। शहर में भी पॉलिथीन बैग और डिस्पोजल आइटम बिक रहे हैं। नगर निगम और पर्यावरण विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ठीक से होमवर्क ही नहीं किया है। अब तक केवल खुदरा विक्रेताओं और दुकानों में जांच कर जुर्माना किया गया है। ठोस तरीके से बैन के लिए जारी गाइडलाइन पर काम नहीं किया गया है। एक जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। दिसंबर 2022 से 120 माइक्रॉन से कम के पॉलीथिन बैग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। शहर में अब तक दुकानदारों पर ही जुर्माना लगाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक डीलरों और स्टॉकिस्टों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थोक वितरकों पर ही यह कारोबार टिका हुआ है। प्रतिबंध के बावजूद शहर में आसानी से ऐसे प्लास्टिक दिख रहे हैं।
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