रायगढ़। प्रेम विवाह के बाद चरित्र शंका को लेकर उपजे विवाद में सिलबट्टे से अपनी गर्भवती बीवी को मौत के घाट उतारने के बहुचर्चित कांड में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय ने आरक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है । मुल्जिम रायगढ़ के यातायात विभाग में पदस्थ था। घटना के बाद एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था। न्यायालय सूत्रों के मुताबिक यह वारदात शहर के जूटमिल चौकी क्षेत्र के फटहामुड़ा मोहल्ले में 5 जून 2020 को हुई थी। दरअसल, मूलतः ग्राम रनभांठा निवासी कुलदीप कुमार रजक आत्मज जयपाल (29 वर्ष) ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था।

सुजाता चौहान के साथ कुलदीप का प्रेम प्रसंग होने पर दोनों ने 16 जनवरी 2020 को ओडिशा के अम्बाभौना मंदिर में अंतरजातीय विवाह किया था। लव मैरिज के सुजाता को लेकर कुलदीप जूटमिल चौकी के फटहामुड़ा निवासी नरेश पटेल के मकान में रहने लगा था। कुछ ही समय में नवदम्पत्ति के बीच आपसी बात को लेकर विवाद होने लगा। कुलदीप अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे ताने मारता था, इसलिए मियां-बीवी में आए दिन कलह बढ़ने लगा था जो मारपीट तक पहुंच गया। पारिवारिक तनाव के बीच 5 जून 2020 को पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर गुस्से से बौखलाए कुलदीप ने आव देखा न ताव और किचन में रखे सिलबट्टे को उठाकर गर्भवती सुजाता के सिर पर बलपूर्वक दे मारा, लिहाजा खून से लथपथ हालत में तड़पते हुए उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वहीं, वारदात की भनक लगते ही पटेल कॉलोनी के दहशतजदा लोगों ने इसकी सूचना जूटमिल चौकी को दी तो तत्कालीन प्रभारी अमित शुक्ला दलबल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने भादंवि की धारा 302 और 3 (2) (5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अंतर्गत कुलदीप के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। इस बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के मद्देनजर अपराध प्रमाणित होने पर कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर आरोपी को 15-15 रोज का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की।

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