हर साल देश में सीक्रेट, तम्बाकून और गुटका से लाखों लोग अपनी जान गवां देते है। इस सब के लिए मोदी सरकार केवल दो चीज़ों का सहारा लेकर इससे होने वाले प्रभाव को कम करने के प्रयास है, पहला विज्ञापन और दूसरा टैक्स में बढ़ोतरी करना। शायद ही कोई होगा जिसे नहीं पता होगा की भारत में जहां एक चीज़ के दाम बढ़ते है तो एक दूसरा नया प्रोडक्ट उस प्राइस सेगमेंट को पूरा करने के लिए आ जाता है। जिससे ग्राहक पैसे होने पर महंगी और बढ़ी हुई दामों पर चॉइस का प्रोडक्ट ख़रीदे या उसे रिप्लेस करने आया नया प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाए।


सरकार इसकें उत्पादन और खरीदारी पर भारी-भरकम टैक्स लगाती है लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर छपी स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम, 2022” है। संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।


सरकार ने जारी किये दो तरह के फोटो –
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुल 2 फोटो जारी किए गए है, जिसमें से एक फोटो 1 दिसम्बर 2022 से प्रभाव में आएगी और अगले 12 महीनों तक वही फोटो छापी जायेगी। जिसके बाद सरकार के द्वारा जारी की गई दूसरी फोटो छापना शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि, सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तंबाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।
।स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, “जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से शमिल होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो।”
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