नई दिल्लीः भारतीय समाज में एक ही जाति में शादी करने का रिवाज बरसों से चल रहा है। इससे इतर दूसरे समाज में शादी करने पर कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता है। देश में अंतरजातीय विवाह को काफी लोग संकीर्ण सोच से ही देखते हैं। नवयुवक और नवयुवतियों को अंतरजातीय शादी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। सरकार भी ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों की मदद करती है। तो चलिए जानते है इस खास योजना के बारे में..

दरअसल, इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत उन कपल्स को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ यानी 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं। कपल में से कोई एक दलित समुदाय के बाहर का और कोई एक दलित समुदाय का होना चाहिए।
शादी रजिस्टर होना जरूरी
इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो कपल शादी कर रहा है, उसकी शादी हिंदी मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपने शादी रजिस्टर नहीं करवाई है, तो आप इसे एक हलफनामा डालकर करवा सकते हैं।
इन शादी के लिए वैलिड
अगर आपके मन में ये चल रहा है कि इस स्कीम का लाभ कौन ले सकता है? तो जान लीजिए कि इसका लाभ वही नवदंपतियां उठा सकते हैं, जिनकी पहली शादी हो रही हो। दूसरी या फिर इससे अधिक शादी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलता है।
आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं, तो आपको डॉक्टर फाउंडेशन के लिए आवेदन करना होता है। आप इसके आधिकारिक लिंक http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि शादी करने के एक साल के अंदर ही आवेदन करने पर इसका लाभ मिलता है।
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