रायगढ़, । दुल्हन बनाने का ख्वाब दिखाते हुए नाबालिग बाला के दैहिक शोषण के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर फास्टट्रैक कोर्ट ने मुल्जिम को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया है।

अभियोजन के अनुसार लैलूंगा थानांतर्गत ग्राम कुंजारा में रहने वाला पवन पैकरा आत्मज जगन्नाथ ( 22 वर्ष ) विगत सितंबर 2020 में जब गांव में बिजली खम्भे गाड़ने का काम करता था तो उसकी मुलाकात एक नाबालिग बाला से हुई। दोनों में आए दिन बातचीत होने से मेल मिलाप बढ़ा तो पवन उसे अपनी दुल्हन बनाने का सब्जबाग दिखाते हुए बरगलाने लगा। चूंकि, पवन का गांव भी पास था इसलिए एक दिन किशोरी घर में अकेली थी तो युवक वहां पहुंच गया और शादी करूंगा कहते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पवन 27 सितंबर 2020 से 22 जुलाई 21 तक किशोरी की आबरू से खिलवाड़ करता रहा । फिर उसने पल्ला झाड़ लिया। प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा चुकी नाबालिग युवती ने परिजनों को आपबीती बताई तो पारिवारिक सलाह मशविरा के बाद उसने थाने की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए भादंवि की धारा 376 ( 2 ) और लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पवन को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।
वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रतिमा वर्मा ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर पवन पैकरा को 20 बरस की कड़ी कैद और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं कर पाने की स्थिति में मुल्जिम को 4 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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