रायपुर/ राजधानी रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र के धनेली में 4 वर्ष पूर्व पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने इसका फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार भोई ने बताया कि खूबचंद साहू 38 वर्ष ग्राम धनेली धरसींवा निवासी की पत्नी नीरा साहू 35 वर्ष का पड़ोस में रहने वाले भोजराम साहू 42 वर्ष के साथ प्रेम संबंध था। वह घर वालों को बिना बताए ही अक्सर घूमने चली जाती थी।

इसकी जानकारी मिलने पर खूबचंद ने अपनी पत्नी को कई बार मना किया। इस बात को लेकर कई बार उसका विवाद भी होता था। इसे देखते हुए भोजराम ने बातचीत करने के लिए नीरा को एक मोबाइल दिया। 27 सितंबर 2017 की रात एक अपचारी नाबालिग के साथ मिलकर घर पर सो रहे खूबचंद के सिर पर उन्होंने हथोड़े और डंडे से प्राणघातक हमला किया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद लाख को बोरे में भरकर उसे कुएं में ले जाकर फेंक दिया।

पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई दर्ज
साथ ही घटना के सप्ताहभर बाद नीरा ने थाने में जाकर अपने पति के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुएं से लाश बरामद कर संदेहियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इस दौरान मृतक के घर के आसपास के लोगों ने नीराबाई और भोजराज के अवैध संबंधों के बारे में बताया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि उनके बीच 4 वर्ष से अवैध संबंध था। इसकी जानकारी मिलने पर खूबचंद अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इसके चलते दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई।
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