पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर विचार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसने आवेदन में कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते उसे पंजाब पुलिस की ओर से फर्जी मुठभेड़ की आशंका है। आरोपी यहां महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण (एमसीओसी) अधिनियम के तहत किए गए अपराध के मुकदमे का सामना कर रहा है।

आवेदन में कहा गया है कि राज्य की कोई भी पुलिस उसके खिलाफ तिहाड़ जेल में उसके विरुद्ध लंबित किसी भी मामले की बिना उसकी शारीरिक हिरासत के जांच कर सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे किसी अन्य अदालत में पेश कर सकती है। बिश्नोई ने खुद के एनकाउंटर की आशंका जताते हुए अदालत से मांग की है कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि उसे पंजाब पुलिस को हिरासत में न दिया जाए।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। आवेदन में तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए।
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