सारंगढ़/ जिला प्रशासन सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रशासनिक कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्यों का नया विभाजन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2026 के तहत अपर कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न डिप्टी कलेक्टरों को अलग-अलग शाखाओं, विभागों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक को न्यायालयीन एवं राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों के साथ विभिन्न शाखाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से संबंधित कार्य, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से जुड़े प्रकरण, राजस्व विभाग के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण, नगर पालिका से संबंधित मामले, हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी, किसान औषधि निरीक्षण, ई-कोर्ट/न्यायालय, वन विभाग सहित कई महत्वपूर्ण दायित्व शामिल हैं।
इसके अलावा वित्त-स्थापना, जिला नजूल, भू-अभिलेख, स्थानीय निर्वाचन, अल्प बचत, चिटफंड, शासकीय आवास गृह, शाखा नियंत्रण सहित विभिन्न प्रशासनिक शाखाओं का दायित्व भी उनके कार्यक्षेत्र में रखा गया है। वित्त-स्थापना एवं भू-अभिलेख शाखा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों तथा विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी भी आदेश में निर्धारित की गई है।
जिला पंचायत CEO को ग्रामीण विकास से जुड़े अहम विभाग
श्री ऋषिकेश तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़, को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, प्रधानमंत्री आवास, कृषि विभाग, रेशम विभाग, पशुपालन, समाज कल्याण, अटल डिजिटल पोर्टल, लोक सेवा गारंटी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अग्रणी बैंक, मत्स्य पालन, औद्योगिक विभाग तथा खाद्य सामग्री सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। इससे ग्रामीण विकास एवं पंचायत स्तर से जुड़े कार्यों की निगरानी और विभागीय समन्वय को गति मिलने की उम्मीद है।
डिप्टी कलेक्टरों को भी मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
आदेश में श्री उमेश कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी सारंगढ़ सहित कई राजस्व संबंधी दायित्व सौंपे गए हैं। उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पंजीयक लोक न्यास तथा स्थानांतरण संबंधी मामलों की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं सुश्री सृष्टि शर्मा, डिप्टी कलेक्टर, को बिलाईगढ़ क्षेत्र से संबंधित अनुविभागीय प्रशासन, राजस्व एवं अन्य दायित्व सौंपे गए हैं।
श्री शंकर लाल सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर को अधीक्षक शाखा, शिक्षा, वरिष्ठ शाखा, लाइसेंस शाखा/पासपोर्ट शाखा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, यातायात/जिला सड़क सुरक्षा, भू-अर्जन तथा समाज कल्याण प्रशासनिक एवं वित्तीय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यक्षेत्र में परिवहन, लोक निर्माण, वन, पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय भी शामिल है।
प्रमाण-पत्र और जनसूचना से लेकर बैठक समन्वय तक जिम्मेदारी
श्री प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर को न्यायालय से जुड़े कार्यों के साथ शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, छूट प्रमाण-पत्र, स्टेनो शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री, जिला जाति प्रमाण-पत्र नोडल अधिकारी, वाहन शाखा तथा आवास शाखा जैसे कार्य सौंपे गए हैं। वहीं डॉ. वर्षा बंसल, डिप्टी कलेक्टर को जिला जनसूचना अधिकारी, राहत एवं आपदा नियंत्रण, विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, बैठकों की जानकारी एवं समय पर तैयारी, जिला पुरातत्व/संस्कृति एवं पर्यटन संबंधी कार्यों तथा विधानसभा एवं लोकसभा से जुड़े पत्राचार सहित कई दायित्व दिए गए हैं।
श्री राणा विजय, डिप्टी कलेक्टर को जिले में आयोजित परीक्षाओं के नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं राज्य भवन से संबंधित प्राप्त पत्रों की मॉनिटरिंग, जन समस्या निवारण शिविर, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री/कलेक्टर जनदर्शन तथा शिकायत शाखा सहित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
लिंक अधिकारियों की भी तय की गई व्यवस्था
आदेश में अधिकारियों की अनुपस्थिति की स्थिति में कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए लिंक अधिकारियों की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुतियां की जानी हैं, वे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही कार्यालयीन कार्यों में समय-समय पर सौंपे गए कार्यों के संबंध में अधिकारियों को अपने अधीनस्थ शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्टता लाने की कवायद
कलेक्टर द्वारा जारी यह कार्य विभाजन आदेश जिला प्रशासन में जिम्मेदारियों की स्पष्टता, विभागीय समन्वय और कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्व, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, जनसंपर्क, निर्वाचन, आपदा प्रबंधन और जन शिकायतों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होने से आम लोगों से जुड़े कार्यों के त्वरित निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
विशेष बात यह है कि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में किसी अधिकारी को कार्य आवंटित नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार नए कार्य विभाजन से जिला प्रशासन के कामकाज में जिम्मेदारी और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। कार्य विभाजन आदेश
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