सारंगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेशभर में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले सहित पूरे राज्य में सभी प्रकार की शराब दुकानों, बार, होटल-बार, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मदिरा बिक्री-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ विभिन्न श्रेणी के लाइसेंसी बार, क्लब, होटल एवं अहातों में भी शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट, स्टार होटल अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटल भी इस अवधि में शराब बेच या परोस नहीं सकेंगे।
शासन ने शुष्क दिवस के दौरान व्यक्तिगत रूप से शराब का अवैध भंडारण करने तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा जमा करने पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त करने के साथ संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर उड़नदस्ते की नजर
अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालय, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता सक्रिय रहेगा। जांच दल संभावित ठिकानों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेगा। अवैध मदिरा मिलने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मांस बिक्री और पशु वध पर भी प्रतिबंध
वहीं, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में पशु वध एवं मांस बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी। राज्य शासन के मंत्रालय, नवा रायपुर से सभी कलेक्टरों एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जन्माष्टमी के दौरान धार्मिक भावनाओं एवं कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा शराब, मांस बिक्री तथा अवैध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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