छत्तीसगढ़ के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है।

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता के साथ करता था गाली-गलौज और मारपीट
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना भाटापारा ग्रामीण में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति शिवकुमार यादव (36 वर्ष) द्वारा उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को डरा-धमकाकर एवं मारपीट कर लगातार गलत काम किया जा रहा था। विरोध करने पर आरोपी कथित रूप से पीड़िता के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था।
पीड़िता का कराया गया चिकित्सीय परीक्षण
मामले में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने अपराध क्रमांक 478/2026 के तहत बीएनएस की धारा 64(2)(च)(ड), 74, 296, 115(2), 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 और जे.जे. एक्ट की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
मामले में जांच जारी
इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की पतासाजी कर घेराबंदी की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी शिवकुमार यादव को 22 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।
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