छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक घटना के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुना दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 30 जून 2025 की है, जब जशपुर जिले के चौकी कोल्हेनझरिया (थाना तुमला) क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, पीड़ित बालिका अपनी छोटी बहन के साथ 28 जून 2025 को क्षेत्र में लगे रथ मेले को देखने गई थी। शाम के समय जब केवल छोटी बहन ही घर लौटी, तो परिजनों ने बड़ी बेटी के बारे में पूछताछ की। उस समय छोटी बहन ने डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने परिजनों को रोते हुए पूरी सच्चाई बताई।
छोटी बहन ने खुलासा मामले का किया
छोटी बहन ने खुलासा किया कि, आरोपी सोनू चौहान उसकी बड़ी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। आरोपी ने छोटी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिस वजह से उसने डर की वजह से तुरंत घर पर यह बात नहीं बताई थी। वहीं परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर नाबालिग बालिका की तलाश की गई, लेकिन उसके नहीं मिलने पर 30 जून 2025 को उसके पिता ने चौकी कोल्हेनझरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2025 को नाबालिग बालिका आरोपी 32 वर्षीय सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान के कब्जे से बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने ने बताया कि, सन्नु चौहान से प्यार करती हुँ। सन्नु चौहान ने शादी का झांसा देकर साथ ले गया और दुष्कर्म किया।
वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस तथा धारा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी के साक्ष्य पाए जाने के बाद 1 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी 20 साल की कारावास की सजा सुना दी गई।
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