घरघोड़ा। जिला अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने एक बहुचर्चित हत्या मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना चौकी रैरूमा खुर्द, थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम सकरलिया की है। यहां आरोपी रत्थू राम राठिया और सीताराम राठिया ने मृतक श्याम लाल राठिया के साथ जंगली सूअर के मांस को लेकर विवाद किया। आरोप है कि मृतक द्वारा मांस अकेले खा लेने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे श्याम लाल राठिया के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 55/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 34 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि जंगली सूअर के मांस जैसी छोटी सी बात ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थे, जिसने विवाद को हिंसक रूप दे दिया। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जहां नशे की प्रवृत्ति कई परिवारों को बर्बादी की ओर धकेल रही है।

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