सारंगढ़। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आरटीई के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चों को जिले के निजी (प्राइवेट) स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करना है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट
https://rte.cg.nic.in/
पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है—
बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
अन्य आवश्यक दस्तावेज (निर्देशानुसार)
योजना का उद्देश्य
आरटीई योजना का मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे भी निजी स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य संवार सकें।
महत्वपूर्ण सूचना
अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या या विलंब से बचा जा सके।
निष्कर्ष:
यदि आप अपने बच्चे के लिए बेहतर और निःशुल्क शिक्षा का अवसर चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी है। समय रहते आवेदन करें और अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत
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