सारंगढ़। न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला सारंगढ़‑बिलाईगढ़ में नजूल अभिलेख से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आम नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों से 5 मार्च तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका सुशीला यादव, निवासी जेलपारा सारंगढ़ द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामसिंह यादव के निधन के उपरांत उनके नाम दर्ज नजूल खसरा नंबर 977/53 में स्वयं को वैधानिक वारिस के रूप में नजूल मेंटेनेंस अभिलेख में दर्ज किए जाने का निवेदन किया है।
नजूल अभिलेखों में यह भूमि पूर्व से रामसिंह यादव के नाम दर्ज चली आ रही है। आवेदिका का कहना है कि पिता के देहांत के बाद उत्तराधिकार के आधार पर उनका नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
इस संबंध में न्यायालय नजूल अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितबद्ध पक्षकार को उक्त भूमि या नामांतरण संबंधी प्रक्रिया पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर 5 मार्च तक लिखित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों या दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने संबंधित पक्षों से समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपनी बात रखने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी एवं विधिसम्मत ढंग से पूर्ण हो सके।

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