अंतरराज्यीय चेक पोस्ट से गायब पंचायत सचिव गिरजानांद पटेल निलंबित..ड्यूटी से अनुपस्थित रहने व आदेशों की अवहेलना पर जिला पंचायत की कड़ी कार्रवाई…

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सारंगढ़–बिलाईगढ़ | प्रतिनिधि
जिला पंचायत सारंगढ़–बिलाईगढ़ ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत खोरसिंघा, जनपद पंचायत बरमकेला के सचिव श्री गिरजानंद पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अंतरराज्यीय चेक पोस्ट अमलीपाली (विकासखंड बरमकेला) में ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही, अनुपस्थिति एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के चलते की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा के आदेश क्रमांक 868/खाद/2025 दिनांक 24.10.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.11.2025 के तहत श्री गिरजानंद पटेल को अंतरराज्यीय चेक पोस्ट अमलीपाली में पंचायत सचिव के रूप में ड्यूटी पर तैनात किया गया था।
दिनांक 21 दिसंबर 2025 की रात्रि लगभग 11 बजे, तहसीलदार/नायब तहसीलदार बरमकेला एवं मंडी उपनिरीक्षक द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सचिव श्री पटेल कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए।
इसके पश्चात तहसीलदार बरमकेला द्वारा दिनांक 22.12.2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किंतु निर्धारित समय-सीमा में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला पंचायत द्वारा पुनः दिनांक 08.01.2026 को तीन दिवस में जवाब देने के निर्देश दिए गए, परंतु सचिव द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सचिव द्वारा अपने पदस्थ कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया तथा यह आचरण घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इन्हीं कारणों के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सारंगढ़–बिलाईगढ़ द्वारा आदेश जारी कर श्री गिरजानंद पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बरमकेला निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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