छत्तीसगढ़:प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षक निलंबित, नशे में स्कूल आते थे, निर्वाचन कार्य में भी लापरवाही की…
बलौदा बाजार जिले में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गंभीर अनुशासनहीनता और निर्वाचन कार्य में लापरवाही सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने एक प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.
शिकायतों में बताया गया था कि शिक्षक विद्यालय समय में अनुपस्थित रहते थे और नशे की हालत में शाला आते थे, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा था.
विकासखंड सिमगा की शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू पर लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं. जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों शिक्षक कई मौकों पर शराब पीकर विद्यालय पहुंचे और कई दिन बिना सूचना के अनुपस्थित भी रहे. इससे स्कूल का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ.
बीएलओ ड्यूटी में लापरवाही, जिम्मेदारी नहीं निभाई
विकासखंड सिमगा की ही शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में पदस्थ सहायक शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. लेकिन उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा अपना दायित्व नहीं निभाया. इसे निर्वाचन जैसी संवेदनशील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही माना गया है.
निलंबन के आदेश जारी
जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों शिक्षकों का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन पाया गया. जिला शिक्षा अधिकारी ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा और चुनाव दोनों क्षेत्रों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निलंबन के दौरान प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और संदीप कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय बीईओ कसडोल तथा शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा का मुख्यालय कार्यालय बीईओ पलारी निर्धारित किया गया है. नियम अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
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