सारंगढ़–बिलाईगढ़। ग्राम पंचायत खर्रीबड़े के सचिव विश्राम राव को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और विशेषकर मुख्य शिकायतकर्ता भूपेंद्र पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत सारंगढ़–बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह कार्रवाई की है।

श्री राव पर आरोप है कि वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति विकास अधिकारी मद से स्वीकृत तालाब निर्माण कार्य हेतु 10 लाख की राशि में से 5 लाख रुपए अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस संदर्भ में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

नियमों के विपरीत आचरण, कर्तव्य में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (शिस्त एवं अपील) नियम 1999 के तहत श्री राव को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनकी सेवाएं जनपद पंचायत सारंगढ़ मुख्यालय में संलग्न रहेंगी तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष है तथा उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
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