सारंगढ़ बिलाईगढ़, 10 फरवरी 2025/बिलाईगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल मड़कडी के सहायक शिक्षक हेमंत श्रीवास ने शासकीय कर्तव्य से अर्ध अवकाश लेकर अपने पत्नी के साथ नाम निर्देशन हेतु नामांकन फार्म जमा करने जाने एवं नगर पंचायत पवनी के वार्डवार सभी प्रत्याशियों का चयन सूची अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालने जैसे कार्य किए। उन्हें निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक अनुशासनहीन कार्य करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में हेमंत श्रीवास का मुख्यालय ब्लॉक कार्यालय बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


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