अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त के लिए जिलास्तर पर शुष्क दिवस का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी शराब दुकान, बार और होटल में शराब की बिक्री बंद रहेगी। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
वहीं शराब विक्रय करते हुए पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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