प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक जिले के किसानों द्वारा 14833 है. फसल का बीमा पोर्टल पर बीमा कर ली गयी है। इनमे से 661 अऋणी किसान आवेदन फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज की गई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है। जिसमें मात्र 06 दिन ही शेष रह गये है। जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य फसल मक्का मूंगफली, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी, एवं उड़द का बीमा करा सकते है।

बीमा में शामिल किये जाने वाले कृषक :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू. धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, जिन किसानों का पूर्व वर्षो का फसल ऋण बैंको में बकाया हो अर्थात् बैंक द्वारा कालातित किसान की श्रेणी में दर्ज हो वे किसान लोक सेवा केन्द्र या बैंक के माध्यम से अऋणी किसान के रूप मे अपनी फसलों का बीमा करा सकते है।
बीमा .प्रीमियम राशि दर :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रति हेक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि
बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूस्वामित्व साक्ष्य, (बी.1, खसरा पांचसाला) किरायदार /साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण.पत्र, एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते हैं। अत: जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ के समस्त किसानों से अपील की जाती है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इस हेतु अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी, बजाज एलांयस इंश्योरेंस कंपनी लिमि., लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
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