सारंगढ़ । जिला कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के द्वारा क्षेत्र में बढ़ते हुए तापमान को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग की एक बैठक लिए जिसमें गुमटी, ठेले में बिक रहे पेट्रोल को जप्त करने का आदेश दिये थे । उक्त आदेश के परिपालन में जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव के द्वारा समस्त खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया कि-गुमटी और ठेले में बिकने वाले पेट्रोल जप्त किए जाए । उक्त आदेश के परिपालन में ग्राम सुलोनी निवासी अक्षय कुमार जाटवर पिता ननकु जाटवर अपने ठेले में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल लगभग 5 लीटर विक्रय हेतु रखा था जिसे छग स्पिरिट एवं हाई स्पीड आंयल आदेश 1980 का उल्लंघन के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3.7 के तहत दंडनीय अपराध है मानकर उसे कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं । इसी कड़ी में आनंद राम आदित्य पिता बिसाहू राम आदित्य निवासी कोसीर अपने होटल में घरेलू गैस लाल रंग का सिलेंडर के दुरुपयोग कर रहा था जिसे प्रदाय व वितरण विनिमय आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन मानते हुए उसे भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है । वहीं डोकरा प्रसाद साहू पिता शिव प्रसाद साहू लेध्रा छोटे किराना दुकान का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान 10 लीटर पेट्रोल अवैध बिक्री हेतु रख पाया गया, जो अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 का उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत दंडनीय अपराध है , उसे भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ।

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