कांकेर. रॉयल्को रियल स्टेट के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपी पति-पत्नी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी दंपती को 4 साल की सजा सुनाई गई है.

साथ्ज्ञ ही 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कम्पनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

आरोपी दंपत्ति ने राजनांदगांव में रॉयल्को रियल स्टेट नाम से चिटफंड कंपनी की शुरआत की थी. मामले में 14 निवेशकों ने आरोपी पति प्रेमलाल देवांगन एवं आरोपी पत्नी ममता किरण देवांगन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने आरोपी दंपती को 4 साल की सजा व 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कम्पनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
Latest posts by जगन्नाथ बैरागी (see all)
- एसपी के सख्त तेवर, थाना प्रभारी की दमदार कार्रवाई: सारंगढ़ में अवैध शराब माफिया पर बड़ा प्रहार… - May 1, 2026
- सारंगढ़ जिला चिकित्सालय में 1000 डायलिसिस सत्र सफल..मरीजों के लिए वरदान बनी नि:शुल्क सेवा.. - May 1, 2026
- “एक दिन में मिलेगा न्याय!” — 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत, मौके पर सुलह से निपटेंगे हजारों मामले… - April 29, 2026
