प्रधान पाठक ने अनाधिकृत व्यक्ति को स्कूल में पढ़ाने रख लिया। बात सामने आने पर कलेक्टर ने इसे स्वेच्छाचारिता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही मान प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है।

पूरा मामला कोरबा के पाली विकासखंड का है। यहां प्राथमिक शाला टेढ़ीकुंआ में शंकरदास मानिकपुरी पदस्थ हैं। उनके अलावा एक अन्य शिक्षक भी स्कूल में पदस्थ है। दोनों शिक्षक लगातार स्कूल से नदारत रहते हैं। जिससे नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया था। संज्ञान आने पर प्रधान पाठक शंकर दास मानिकपुरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

जांच में प्रधान पाठक के द्वारा विकास खंड स्तोत्र पाली में कार्य हेतु जाना,पाठकान पंजी में इसका उल्लेख कर बाद में हस्ताक्षर करना तथा उच्च अधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में अध्यापन कार्य के लिए रखा जाना पाया गया। नोटिस जारी कर जवाब मांगने पर प्रधान पाठक शंकर दास मानिकपुरी का जवाब संतुष्टि पूर्ण नहीं मिला।
प्रधान पाठक के कृत्य को स्वेच्छाचारिता,कर्तव्य के प्रति लापरवाही, एवं घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए कलेक्टर अजीत बसंत ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आश्रम नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत कार्य करने पर प्रधान पाठक शंकर दास मानिकपुरी शासकीय प्राथमिक शाला टेढ़ी कुआं विकासखंड पाली को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाली में संलग्न किया गया है।
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