छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर बगैर लाइसेंस हॉस्टिल संचालन मामले मे हॉस्पिटल हुआ सील…..
छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर बगैर लाइसेंस हॉस्टिल संचालन मामले मे हॉस्पिटल हुआ सील…..
गुरूवार को एसडीएम अंकिता सोम व सीएमएचओ डा. आरएस सेंगर के साथ प्रशानिक टीम ने महलपारा स्थित डा.शर्मा हास्पिटल में कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कई खामियां मिलीं।
मामले में डॉ शर्मा अस्पताल को सील कर दिया गया है। पिछले महीने डा. शर्मा हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सील कर दिया गया है।
इसमें छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर बगैर लाइसेंस हॉस्टिल संचालन, पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर बगैर पंजीयन अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी करने को लेकर कार्रवाई की मांग रखी गई थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की वैद्यता अवधि जुलाई 2022 में समाप्त हो गई थी।
छह महीने बाद 4 जनवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह आवेदन निरस्त हो गया है। मामले में प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, नपा की संयुक्त टीम भी पांच दिन पहले जांच करने पहुंची थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है।
बताया जा रहा है कि नगर के महलपारा स्थित डा. शर्मा हॉस्पिटल में रायपुर पीसीपीएनडीटी की टीम फरवरी में निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन पाया गया था। मामले में राज्य कार्यालय से कलक्टर को पत्र मिलने के बाद अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी को सील कर दिया गया था। हालांकि संचालक पीसीपीएनडीटी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर ने अप्रैल 2023 में सोनोग्राफी मशीन को सील मुक्त कर दिया था।
मामले में प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, नपा की संयुक्त टीम भी 5 दिन पहले जांच करने पहुंची थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि डॉ शर्मा हॉस्पिटल ने लाइसेंस नवीनकरण कराने को लेकर हाइकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई थी। कलेक्टर के आदेश पर संयुक्त टीम गठित कर दस्तावेज परीक्षण कराने भेजा गया था।
बता दें की शर्मा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राकेश शर्मा हैं. डॉक्टर शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से संसदीय चुनाव लडने की तैयारी भी कर रहे हैंl
लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन निरस्त, इस वजह से सील
एसडीएम अंकिता सोम ने कहा कि डा. शर्मा हॉस्पिटल ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नवीनीकरण करने आवेदन किया था, वह निरस्त हो चुका है। इसलिए हॉस्पिटल को सील किया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निजी या जिला अस्पताल में शिफ्ट करने पांच दिन की मोहलत दी गई है। उसके बाद पूरी सीलबंद कर दी जाएगी।
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