त्यौहारों से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के दौरान भी वेतन देने पर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब सरकारी विभागों में 21 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन ले रहीं अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन अब संबंधित विभाग स्वयं वहन करेगा। वही 21 हजार से कम वेतन वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन राज्य सरकार देगी।

ऐसे मिलेगा वेतन और अवकाश का लाभ
इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 21 हजार से अधिक वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करेगा। वही 21 हजार से कम वेतन वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन राज्य सरकार देगी। मुख्य सचिव ने अनुबंध आधार पर प्रतिमाह 21,000 रुपये से कम वेतन लेने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मातृत्व अवकाश की पात्रता स्पष्ट की है।
इन कर्मियों को भी 6 माह का अवकाश
बता दें कि हरियाणा में पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी छह महीने का मातृत्व अवकाश देने का नियम है। मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को छह महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे। वही अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के दौरान अगर उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है तो उनका अनुबंध स्वत: ही उनके मातृत्व अवकाश की अवधि तक विस्तारित हो जाएगा।
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