सारंगढ़। सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम सालर मे मुर्गा काटने का कत्ता को लहराकर गांव में घूमने तथा लोगो को डराने धमकाने के मामले मे कनकबीरा चौकी पुलिस ने आरोपी गोकुल निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर आर्मस एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सउनि भगवती प्रसाद कुर्रे चौकी कनकबीरा में चौकी प्रभारी के पद् पर पदस्थ है उनको सूचना मिला कि आज दिनांक 18.09.2023 को ग्राम सालर का गोकुल निषाद अपने हाथ में लोहे का मुर्गा काटने का धारदार कत्ता लेकर लहरा कर गांव में घुम रहा है तथा लोगो को डरा धमका रहा है जिससे आने जाने वाले लोग इधर उधर भाग रहें हैं कि सूचना पर ग्राम सालर पहुंच कर घेराबंदी कर गोहुल निषाद को अपने हाथ में धारदार कत्ता लेकर लहराते पकड़े जिनके कब्जे से एक लोहे का मुर्गा काटने का धारदार कत्ता गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर पुलिस कब्जा लिया गया। गोकुल को उक्त धारदार हथियार को रख कर लहराने के संबंध में कागजात पेश करने धारा 91 जा.फो. का दिया गया जो कोई वैध लायसेन्स या दस्तातेज नही होना लिखकर दिया। आरोपी गोकुल निषाद पिता स्व राधे निषाद उम्र 45 वर्ष साकिन सालर चोकी कनकबीरा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छग के खिलाफ आर्मस एक्ट 25 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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