अगर बदलवाने जा रहे है 2000 का नोट यो पहले पढ़े ले ये खबर,नही तो पड़ सकते है मुसीबत में….

आपके पास भी ₹2000 का नोट है तो उन्हें बैंक में जमा कराने से पहले खबर जरूर पढ़ ले। आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर 2023 से पहले किसी भी बैंक में पास में ₹2000 के नोट जमा करने के लिए कहा गया है।
लेकिन आरबीआई के आदेश के बाद लोगों के में भ्रम की स्थिति है। रिजर्व बैंक के अनुसार आप एक बार में बैंक से ₹2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा नगद जमा कराने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं है।
पैसे के स्रोत का प्रमाणित करने के लिए सटीक रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाने चाहिए
लेकिन इन सबके बीच इनकम टैक्स एक्सपर्ट कुछ चीजों पर जोड़ देते हैं ऐसे लोग जिनके पास घर में बड़ी मात्रा में नकदी है और वैसे बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए उन्हें पैसे के स्रोत का प्रमाणित करने के लिए सटीक रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाने चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी तरह की होने वाली दिक्कत से बच सकते हैं। बैंक खातों में नकदी जमा कराने की एक लिमिट तय है। बैंक अकाउंट में कैश जमा करने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन के विवरण के बारे में बैंक की तरफ से का ट्रांजैक्शन होने पर जानकारी दी जाती है।
करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है
यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा करने वाले फार्म 26AS में होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में अकाउंट में नकद जमा करने की एक लिमिट होती है। यदि किसी सेविंग अकाउंट में सालाना 10 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है इसी तरह देख करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना रहती है। यदि आप की तरफ से जमा राशि का आयकर रिटर्न से मिला नहीं होता है तो इस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस में आप से नगद जमा धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसलिए यदि बैंक अकाउंट में नकदी जमा कर रहे हैं तो इसके स्रोत का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आप ही नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे।
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