पोस्ट ऑफिस की इन स्किम पर कटता है टीडीएस, जानिए किन स्किम पर मिलता है टैक्स छूट….

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पोस्ट ऑफिस देश के हर वर्ग के लिए अलग-अलग तरह की बीमा योजनाएं लेकर आता है। इनमें से कुछ योजनाएं कर कटौती योग्य हैं और कुछ नहीं।

पोस्ट ऑफिस स्कीम: अगर ग्राहक इस स्कीम में लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें टीडीएस देना होता है।

साथ ही पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाओं पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट नहीं मिलती है। आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी एफडी स्कीम में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस लगता है।

पोस्ट ऑफिस आरडी योजना आम जनता के लिए रु. 40,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रु। 50,000 टीडीए छूट। वहीं, मंथली इनकम प्लान पर भी यही छूट लागू है। वहीं, आयकर की धारा 80सी के तहत इस पर 1.5 लाख रुपये की कटौती की अनुमति है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट दी गई है. वहीं, 50,000 रुपये से अधिक की योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा। आम जनता के लिए 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से अधिक के महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है।

पीपीएफ योजना के तहत जमा राशि पर 1.5 लाख रुपये की छूट। परिपक्वता राशि पर कोई कर नहीं है। वहीं, नेशनल सेविंग्स स्कीम में मैच्योरिटी अमाउंट पर किसी तरह की टैक्स छूट के साथ कोई टैक्स नहीं लगता है।

किसान विकास पत्र योजना के तहत आपको आयकर की धारा 80सी का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, इस योजना के तहत मिलने वाले पूरे ब्याज पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।

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