शादीशुदा महिला ने हैवानियत की हदे की पार,पत्नी ने अपने प्रेमी ओर दोस्त संग दी पति को खौफनाक मौत की सजा…

शहर में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा महिला गांव में एक युवक का अपना दिल दे बैठी। प्रेमी के प्यार में महिला ने घिनौनाी साजिश रची। प्रेमिका और उसके दोस्त ने महिला के पति को खौफनाक मौत की सजा दी।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में प्रेम संबंध में बाधक बन रहे पति की प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में आरोपी महिला समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पंचम अपर जिला जज मुकेश चन्द्र आर्य ने तीनों हत्याभियुक्त को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 25 जनवरी 2019 में सिडकुल क्षेत्र गांव डालू वाला मजबता निवासी देवेंद्र रोजाना की तरह अपने चार पहिया वाहन से अमेजॉन कम्पनी में काम के लिए घर से निकला था। रात करीब 12 व एक बजे गांव प्रधान व ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि एक वाहन डालू वाला मजबता व डालू वाला कलां के बीच में खड़ा हुआ है।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान व ग्रामीणों को वहां कोई नहीं मिला था। यही नहीं, वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया था कि जब वह मौके पर पहुंचे थे तो दो तीन व्यक्ति को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा था। जबकि वाहन मालिक देवेंद्र चार पहिया वाहन के पास नहीं था। काफी तलाश करने के बाद घटना के अगले दिन देवेंद्र की लाश पास ही गन्ने के खेत में पड़ी मिली थी।
मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश रचकर हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त गण मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर उसके प्रेमी मंजीत उर्फ प्रीता पुत्र राजा सिंह व रवि सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी गण ग्राम डालू वाला मजबता सिडकुल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सभी गवाह पेश किए।
प्रेम संबंध में बाधक बनने पर हत्या
मृतक देवेंद्र का अभियुक्ता रीना कौर से विवाह हुआ था। लेकिन रीना कौर के गांव के रहने वाले अभियुक्त मंजीत उर्फ प्रीता से प्रेम संबंध बन गए थे। जिससे उसका पति देवेंद्र नाखुश चल रहा था। इसी वजह से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद अभियुक्ता अपने प्रेमी मंजीत व उसके दोस्त रवि सिंह के साथ मिलकर अपने पति की साजिश रचकर हत्या कराई।
खुद ही लिखवाया मुकदमा
पुलिस उस समय सन रह गई थी, जब पुलिस को मालूम हुआ कि पत्नी ही इस हत्याकांड में शामिल है। क्योंकि पत्नी रीना कौर ने ही सिडकुल पुलिस को शिकायत देकर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।
जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की सजा
विचारण कोर्ट ने तीनों अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
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