चिटफंड मामले में फरार साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी का मुख्य डायरेक्टर शशांक गिरफ्तार….

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कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर और चौकी जूटमिल पुलिस में दर्ज हैं चिटफंड का अपराध….

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चक्रधरनगर पुलिस जिला बलौदाबाजार से लायी प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़….

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रायगढ़। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर चिटफंड मामलों के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी निरंतर जारी है । इसी क्रम में कल चक्रधरनगर पुलिस की टीम द्वारा *अनियमित वित्तीय कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के संचालक आरोपी शशांक बी भापकर* को उप जेल जिला बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाकर विशेष न्यायालय (अंतर्गज छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005) रायगढ़ के समक्ष पेश कर गिरफ्तार किया गया । आरोपी शशांक बी भापकर की जिले के चक्रधरनगर एवं पुलिस चौकी जूटमिल को तलाश थी । दोनों ही जगह अनियमित वित्तीय कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के स्थानीय एजेंट, शाखा मैनेजर तथा कंपनी के संचालकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधि अनुरूप कार्यवाही की गई है ।

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अनियमित वित्तीय कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2012 में अप्रैल से मई के मध्य रायगढ़ में आमजन को रकम जमा करने पर साढे 5 साल में निवेशक का रकम दोगुना होने और ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से लाखों रूपये जमा करा कर कंपनी को बंद कर भाग गए थे । थाना चक्रधरनगर में वर्ष 2016 में ग्राम छुहीपाली के पुनाऊ सिदार के आवेदन पर अपराध क्रमांक 126/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी आईपीसी 4,5,6 चिटफंड स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं 6,5,10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । वहीं चौकी जूटमिल ( थाना कोतवाली) में प्रार्थी रंजीत साहू पिता गोपाल साहू उम्र 26 साल साकिन सरईभदर चौकी जूटमिल रायगढ़ के रिपोर्ट पर कंपनी के विरूद्ध अप.क्र. 378/2016 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।

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प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा स्थानीय एजेंट आरोपी गोपी यादव, मैनेजर कुलदीप कश्यप, डायरेक्टर श्रीमती वंदना बी भापकर और बालासाहेब बी भापकर को गिरफ्तार किया गया है । आरोपी कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर के संबंध में रजिस्टार आफ कंपनीज गोवा से जानकारी प्राप्त किया गया । प्रकरण में आरोपी एजेंट गोपी यादव, मैनेजर कुलदीप कश्यप, डायरेक्टर श्रीमती वंदना बी भापकर, बालासाहेब भापकर के विरुद्ध चालान पेश किया गया । वही कंपनी के अन्य डायरेक्टर (1) प्रथमेश मिराजकर निवासी गांधी पथ चिंचवाड़, पुणे (2) शैलेश ए ए भोईर निवासी केशव नगर साईं नाथ मंदिर चिंचवड़ गांव पुणे (3) शशांक बी भापकर निवासी सीटीएस 1175 भक्ती पैराडाइज बिल्डिंग 3 लिंक रोड चिंचवाड़गांव फ्लैट पुणे (महाराष्ट्र) की गिरफ्तारी शेष होने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 173(8) CrPC के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था । प्रकरण में फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी । विवेचना क्रम में आरोपी शशांक बी भापकर के उप जेल जिला बलौदा बाजार में निरुद्ध होने की जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मीना के दिशा निर्देशन पर थाना चक्रधरनगर से सहायक उपनिरीक्षक इंगेश्वर यादव के हमराह प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन आरक्षक शांति मिरी बलौदा बाजार रवाना हुई । जहां विवेचना कार्यवाही कर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया गया । आरोपी शशांक बी भापकर को थाना चक्रधरनगर एवं चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) के मामले में गिरफ्तारी शुमार कर आरोपी से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां तथा कंपनी एवं आरोपी के चल-अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया बाद आरोपी को विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय पेश कर *आरोपी शशांक बी भापकर पिता बालासाहेब के भापकर उम्र 33 वर्ष निवासी सुकवाती उद्यान सोसायटी पिपरी चिंचपड लिंक रोड पुणे (महाराष्ट्र) हाल मुकाम पंचशील टावर थाना कोरेगांव जिला पुणे (महाराष्ट्र)* को जेल वारंट पर पुनः उप जेल बलौदा बाजार आरोपी को दाखिल किया गया है ।

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