रायगढ़, अनुविभाग सारंगढ़ एवं लैलूंगा अंतर्गत 4 लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सारंगढ़ के ग्राम-रेड़ा निवासी संतोष सिदार की 26 फरवरी 2022 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी कमला सिदार को 4 लाख रुपये, ग्राम-छातादेई के दिलकुमार बरिहा की 29 अगस्त 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता जामरथी बरिहा को 4 लाख रुपये, कनकबीरा बनहर चौक निवासी रतनलाल बरिहा की 15 दिसम्बर 2021 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दुर्गेश्वरी को 4 लाख रुपये तथा तहसील लैलूंगा ग्राम-गुनू निवासी हेमोबाई की 9 सितम्बर 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति धरधरो को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है।

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