कर्नाटक पुलिस ने फिजिकल एजुकेशन के टीचर के खिलाफ छात्रा की प्राइवेट फोटोज को लीक करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है.
बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर ने यब सब छात्रा की शादी तोड़ने के इरादे से किया था. इसकी जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी 44 वर्षीय टीचर ने छात्रा से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन शोषण किया. इस दौरान उसने प्राइवेट पलों की तस्वीरें भी खींची थीं.
शादी रुकवाने के लिए किए प्राइवेट फोटो वायरल
इसी बीच लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय कर दी. ऐसे में आरोपी टीचर ने छात्रा की शादी रुकवाने के लिए प्राइवेट पलों की तस्वीरों को व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट कर दी. जब गांव वालों की इसकी खबर लगी तो उन्होंने आरोपी टीचर की पिटाई कर दी. वे उसे घसीटकर थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई.
प्रोफेसर के खिलाफ के खिलाफ भी मामला दर्ज
एक अन्य मामले में, सावनूर पुलिस ने एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और 506 (आपराधिक) के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं तहत आरोपी को उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है. प्रोफेसर पर आरोप है कि वो बीकॉम की पढ़ाई कर रही लड़की का यौन शोषण करने के लिए डराता धमकाता था.
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि हावेरी जिले के शिगगाव के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली आरोपी निंगप्पा कलाकोटी ने ट्यूशन के लिए आने पर छात्रा का यौन शोषण किया था. पुलिस ने आगे कहा कि छात्रा गर्भवती थी और उसे एक सरकारी सुविधा में भेज दिया गया है.
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