नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक को एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के बागलकोट के मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड (Mudhol Co-operative Bank) ने कैंसिल करने का फैसला किया है। यह आदेश 8 जून से प्रभावी हो गया है। अब इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकासी और जमा नहीं कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक के नियमानुसार जिन ग्राहकों की रकम बैंक में जमा है वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत अपनी रकम ले सकते हैं। इस नियम के अनुसार 5 लाख रुपये तक की बीमा रकम देने का नियम है। इससे ज्यादा की रकम आपको इससे नहीं मिलेगी।
इन बैंकों को और स्कीम पर मिलती है इंश्योरेंस की सुविधा
आपको बता दें कि DICGC के तहत ग्राहकों को अलग-अलग तरह के स्कीम पर लाभ मिलता है। इसमें आपको सेविंग खाते, एफडी स्कीम, चालू खाते आदि स्कीम पर आपको इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस बीमा स्कीम का लाभ कमर्शियल बैंकोंके साथ-साथ राज्य और केंद्रीय सरकारी बैकों में इस बीमा की सुविधा मिलती है
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