रायगढ़/प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर एक बार फिर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए रायगढ़ कलेक्टर के द्वारा जिले में नए आदेश जारी किया गया है।

सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों,बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति मांस का पहनना अनिवार्य होगा।
कार्यालय कार्य स्थलों फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।
होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
दुकानों व्यवसायिक स्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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