बेंगलुरू। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बयान दिया है कि छात्र स्कूल ड्रेस पहने से मना नहीं कर सकते।

हिजाब पर बैन हटाने वाली सभी याचिकानाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
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