सारंगढ़: पानी टँकी के पास खुलेआम विवाहित महिला से किया छेड़छाड़..! परिजनों के विरोध पर पीड़िता के घर घुस वंश नाश करने की बात कहकर किया जानलेवा हमला..! जमानत पर रिहा होने पर आरोपियों का बढ़ गया हौसला चरम पर….
रायगढ़। देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। महिलाये आजकल कहीं भी सुरक्षित नही है। चाहे वो घर से बाहर हो या घर के अंदर। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के ज्यादातर मामले पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिलते है इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है।
एक तरफ सारंगढ़ जिला बनने की खुशी तो दूसरी तरफ़ आये दिन मारपीट,छेड़छाड़,शराबियों के हरकत ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कानूनी जानकार बताते हैं कि पहले छेड़छाड़ के मामले में अधिकतम दो साल कैद की सजा का प्रावधान था, लेकिन निर्भया केस के बाद कानून में बदलाव हुआ है और अब छेड़छाड़ को विस्तार से व्याख्या करते हुए उसमें सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं। 2013 में जब कानून में संशोधन हुआ है उसके बाद के मामलों में छेड़छाड़ के लिए नए कानून के तहत सजा का प्रावधान है।
सारंगढ़ में भी अपराध दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है । प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरीदा में घर घुस कर छेड़छाड़ करने और परिवार द्वारा मनाही करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। महिला व 12 वर्षीय बच्ची के हालत गम्भीर बताई जा रही है।पूरा मामला विस्तार से-प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बोरिदा में 26.01.2022 को गांव की विवाहित महिला दोपहर 3:30 में पानी टंकी के पास मछली धो रही थी, तभी आरोपित हुलेश्वर पटेल पानी टंकी के पास आकर बुरी नजर व नियत से महिला को ताड़ने लगा व व शादीशुदा महिला का हाथ पकड़ बदनीयती पे उतारू हो गया था। खुद पर अचानक हुवे अश्लीलता से महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी तभी पास के खेत काम कर रहे देवर जिसका नाम लक्ष्मण है दौड़कर पानी टंकी के पास पहुँचा और अनावेदक हुलेश्वर पटेल को समझाने लगा और भविष्य में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी, चेतावनी और विरोध से तिलमिलाए हुलेश्वर दबंगाई दिखाते तकरीबन रात्रि 8 बजे अपने साथ लोचन पटेल,दिनेश पटेल,धनाराम पटेल,सेतराम पटेल, पढ़हु पटे, कमलेश्वर पटेल के साथ आवेदक और उनके परिवार को माँ बहन की अश्लील गाली देते हुवे जान से मारने की धमकी दिए तथा पुनः 27.01.2022 को सुबह बलात पूर्वक सपरिवार अनुज पटेल के घर में घुसकर ठंडा,लात-घुसे से मारपीट कर वंश नास करने की बार-बार धमकी देने लगे। उपरोक्त हमले से महिला व 12 वर्षीय बच्ची तारिणी को गम्भीर चोटे आने के कारण 112 की मदद से तत्काल सारंगढ़ उप-स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
उपरोक्त घटना की शिकायत कोसीर थाना में दर्ज कराई गयी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अधिनियम 1860 के अर्तगत 147,148,294,323,506(B)के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
जमानत मिलने पर आरोपियों का फिर बढ़ा हौसला- पीड़ितों के अनुसार आरोपियों को जमानत मिल गई है जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है जमानत पर आने से पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जा है। एवं राजीनामा हेतु दबाव डाला जा रहा है, वरना सुने जगह पर मिलने पर मारकर फेकने की
धमकी दी जा रही है,जिससे पीड़ित परिवार डरे सहमे हैं।
पीढित परिवार ने पुलिस पर लगाये आरोप-पीढित परिवार के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं. तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन कोसीर पुलिस ने 354 का धारा लगाया ही नही सिर्फ 147,148,294,323,506(B)के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत मिल गया। इसलिए बेखौफ हो आपसी रजामंदी हेतु दवाब डाल रहे है।
क्या कहते हैं कोसीर थाना प्रभारी जयमंगल पटेल- जब इस मामले की जानकारी हेतु कोसीर थाना प्रभारी श्री पटेल से हमारी टीम ने जानकारी ली और 354 धारा नही लगाने की बात पूछी तो उनका कहना है कि शिकायत कर्ता महिला नही है,महिला का कथन नही हो पाया है। महिला की तबियत खराब होने की बात बताई गयी थी। महिला के कथन के पश्चात धारा जोड़ा जायेगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जायेगी।
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