सारंगढ़। बिलाईगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरगांव में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक एवं अश्लील व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मामले की जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद दो व्याख्याताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 172/26 के तहत व्याख्याता बृन्दा प्रसाद सुल्तान पर छात्रा के साथ अशिष्ट, अमर्यादित एवं अश्लील व्यवहार करने का आरोप था। वहीं, व्याख्याता श्रीमती कविता बघेल पर उक्त कृत्य का समर्थन करने तथा पीड़िता को धमकाने की शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई को प्राप्त हुई थी।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद दोनों व्याख्याताओं के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।
आदेश में संबंधित कृत्य को पदीय कर्तव्यों के विपरीत अनुशासनहीनता एवं नैतिक पतन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का मामला माना गया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत दोनों लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान दोनों व्याख्याताओं को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं, उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सारंगढ़ निर्धारित किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षकों के आचरण को लेकर मामला चर्चा में है। शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। मामले में विभागीय आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई है।

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