सारंगढ़। दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र दिव्यांग दम्पतियों को विवाह के बाद एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाया जाए।

एक दिव्यांग होने पर 30 हजार, दोनों दिव्यांग तो 1 लाख
योजना के तहत यदि दम्पति में केवल एक व्यक्ति दिव्यांग है तो 30 हजार रुपये तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शासन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह के बाद आर्थिक संबल उपलब्ध कराना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
ये हैं प्रमुख पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए दम्पति में से कम से कम एक व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष का यह प्रथम विवाह होना जरूरी है। विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
विवाह सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत संपन्न होना आवश्यक है। साथ ही दम्पति में से कोई भी आयकरदाता श्रेणी में नहीं होना चाहिए।
90 दिन के भीतर करना होगा आवेदन
पात्र दम्पति को विवाह की तारीख से 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विवाह पंजीयन के लिए अधिकृत हैं।
विवाह पंजीयन के दौरान दी जाएगी जानकारी
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विवाह पंजीयन के दौरान सामने आने वाले दिव्यांग दम्पतियों को योजना की जानकारी दी जाए और उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ग्राम सभाओं और मैदानी स्तर पर भी योजना का प्रचार कर पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने पर जोर दिया गया है, ताकि पात्र दम्पति योजना के लाभ से वंचित न रहें।
योजना की विस्तृत जानकारी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय तथा विभाग की वेबसाइट sw.cg.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
- सेवा संकल्प अभियान में 25 सितंबर को होंगे दो बड़े आयोजन… - September 24, 2026
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना: पात्र दम्पतियों को मिलेगा 1 लाख तक का एकमुश्त लाभ… - September 24, 2026
- मछली पालन ने बदली किस्मत, गांधीराम की सालाना कमाई 8 लाख तक… - September 24, 2026
