सारंगढ़। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 27 अप्रैल को प्रकाशित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम बेलटिकरी और छपोरा क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ग्राम छपोरा में गौण खनिज पत्थर के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन को चिन्हित किया गया। मौके पर ही अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मशीन को जप्त कर सुपुर्दगी में लिया, जिससे अवैध खनन में लगे लोगों के बीच हड़कंप मच गया।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई है, जो अवैध खनन पर सख्त प्रावधान सुनिश्चित करती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस सख्त कदम से यह संदेश साफ है कि अब अवैध खनन करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

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