छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनगणना को देखते हुए राज्य सरकार ने इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है।

गृह विभाग ने इस संबंध में कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है।
विभाग ने जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। विभाग ने कहा है कि जनगणना कार्य में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर जाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। बिना कलेक्टर की स्वीकृति के लिया गया अवकाश मान्य नहीं होगा।
बता दें कि जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। यदि किसी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

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