कोंडागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अनुशंसा पर लोक शिक्षण संचालक ने नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया है। इस मामले में ग्रामीणों ने शिक्षक पर कार्रवाई के लिए थाना का घेराव भी किया था।

विनोद शार्दुल मूलतः शासकीय हाईस्कूल पल्ली में व्याख्याता (एलएबी) तथा वर्तमान में प्राचार्य के प्रभार पर पदस्थ था। उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार शार्दुल ने 7 जुलाई को कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्रा लखेश्वरी मानिकपुरी और इस्ती नेताम को अपनी बाइक से ग्राम सितली से कोण्डागांव निर्माणधीन भवन में कार्य करने के लिए लाया था।

निर्माणधीन भवन के ऊपर से गिरने के कारण छात्रा लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई थी। संस्था प्रमुख होने के नाते शाला के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी विनोद शार्दुल की है, पर उन्होंने शाला की नाबालिग छात्राओं से जोखिम भरा कार्य कराया, जिसके कारण छात्रा लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। विनोद शार्दुल इस घटना की लिखित अथवा मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी थी। विनोद कुमार शार्दुल के इस कृत्य को बालक और कुमार श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा-3। की उपधारा पप एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाते हुुए कलेक्टर दुदावत ने शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही विनोद कुमार शार्दुल के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है।
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