तेलंगाना ने इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सुनकर गुटखा और पान मसाला खाने वालों को झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर 24 मई 2024 से गुटखा और पानमसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक साल के लिए प्रभावी रहेगा।

क्यों लगाया गया बैन ?

बता दें कि, गुटखा और पानमसाला में तंबाकू और निकोटीन की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक होती है। गुटखा और पान मसाला मुंह, गला, फेफड़े, दिल और शरीर के अन्य अंगों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। ये उत्पाद खास तौर पर युवाओं और बच्चों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि उन्हें इनकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। इस वजह से ही गुटखा और पानमसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
नियम उल्लंघन करने वालो को मिलेगी कड़ी सजा
अधिसूचना जारी होने के बाद से 24 मई 2024 से तेलंगाना राज्य में गुटखा और पानमसाला का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण, या परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस बैन से तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों में कमी आएगी। ये बैन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें तंबाकू से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 90 टन LPG गैस गायब: 6 कैप्सूल खाली, 1.5 करोड़ का घोटाला; मालिक समेत कई पर केस… - May 3, 2026
- छत्तीसगढ़ के 132 केंद्रों पर हुई छात्रवृत्ति परीक्षा, 28,570 परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा… - May 3, 2026
- दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान की चेतावनी, 60 -80 किलोमीटर की गति से हवा चलने की संभावना… - May 3, 2026
