छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले राज्य के निवासियों को आयु सीमा में एक बार पांच साल की छूट देने का फैसला किया है.
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों की वापसी की जांच के लिए एक उप-समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा उप-समिति की अध्यक्षता दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे.
डिप्टी सीएम साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद लगभग 5 वर्ष बाद दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
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