छत्तीसगढ़: दुर्गा पंडालों में प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार पर रोक, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे…

15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने कमर कस ली है। क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है।
अपनी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने इसके संबंध में समस्त डीजे-धुमाल संचालकों, गरबा आयोजकों एवं दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली है। बैठक में एएसपी लखन पटले ने कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडालों में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। वहीं, अनाधृकित एवं असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया है।
पंडालों में बजेंगे धार्मिक गाने
जारी आदेश के अनुसार पंडालों का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं किया जाएगा। धीमें आवाज में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे, माइक, लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु रात 10 बजे के बाद उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिन तक होगी। रासगरबा एवं डांडिया जैसे कार्यक्रमों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था रखें। वहीं, रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजाने की ही अनुमति होगी।
सद्भाव बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार मूर्ति आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना होगा तथा नवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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