छत्तीसगढ़ के बालोद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां तीन बेटियां होने के बावजूद बेटे की चाह में पत्नी को फिर गर्भवती करने पर एक जवान को निलंबित कर दिया गया। दरअसल, मामला बालोद जिले के ग्राम धनोरा में स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशक्त बल का है।
जहां सेनानी डीआर आंचला ने आरक्षक 458 प्रहलाद सिंह को दो से अधिक बच्चे होने के कारण निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबित प्रह्लाद सिंह उत्तरप्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। वहीं सेनानी डीआर आंचला ने अपने आदेश में कहा, सीआइएसओ कोर्स राजनांदगांव में पूर्ण करने के पश्चात 14 जून से 21 जून 2023 तक कोर्स ब्रेक उपभोग पश्चात सही समय पर आमद ना देकर अनुपस्थित होने के कारण 6 जून को आरक्षक प्रहलाद सिंह का वेतन रोकने के लिए आदेशित किया गया।

जिसके बाद आरक्षक प्रहलाद सिंह 23 जून 2023 को वेतन चालू करने एवं पत्नी की डिलीवरी के लिए 8 दिवस साप्ताहिक अवकाश का आवेदन लेकर उपस्थित हुआ। जिसमें डिलीवरी के संबंध में पूछने पर आरक्षक द्वारा पूर्व में तीन जीवित बच्चे लगातार बेटियां होने के कारण बेटे की चाह में अपनी पत्नी के गर्भ मे 8 माह का चौथा बच्चा का होना बताया है।
जो शासकीय कर्मचारी में होने के बावजूद लड़के की चाह में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोर उल्लंघन कर अनुशासनहीनता प्रदर्शीत किया गया एवं छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3.1 तीन, 3 क, ख, ग एवं 3 ख, क का घोर उल्लंघन करना पाया गया।
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