मूक-बधिर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने और पीड़िता की दोनों आंख फोड़ देने के मामले में मंगलवार को सजा के बिंदू पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दिवेश कुमार की अदालत ने हरलखी थाना क्षेत्र के अभियुक्त लक्ष्मी मुखिया, कृष्ण मुखिया और राम अवतार मुखिया को भा.द.वि की धारा 376 (डी) में 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

अदालत ने साथ ही पंद्रह हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 326 में 10 वर्ष और दस हजार रुपए का अर्थदंड और 324 में 2 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
ये था मामला
विशेष लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने बताया कि पीड़िता बकरी का चारा लेने के लिए अपने घर कौआहा से पश्चिम नदी के उस पार बांध में 12 जनवरी, 2021 को सुबह 8 बजे गई हुई थी। नौ बजे दिन में पड़ोस की एक लड़की चिल्लाते हुए आई और पीड़िता के भाई को बताया कि पीड़िता बुरी तरह से जख्मी है।
पीड़िता के भाई एवं आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि पीड़िता बेहोश और जख्मी है व आंख से खून बह रहा है। पीड़िता को लोगों के सहयोग से उमगांव अस्पताल लाया गया। जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पीड़िता के भाई के बयान पर हरलाखी थाने में मामला दर्ज हुआ था।
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