सारंगढ़: एसपी आशुतोष सिंह के निर्देश पर शराब तस्करो पर हुई बडी कार्यवाही… अति.पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के कुशल मार्गदर्शन मे सारंगढ़ पुलिस ने टिमरलगा एवं अमलीडीपा में छापेमार कार्यवाही….

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सारंगढ़: एस.पी. श्री आशुतोष सिंह, अति० पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग, एस0डी0ओ0पी0 स्नेहिल साहु के कुशल मार्ग दर्शन में टीम गठित कर थाना प्रभारी कोतवाली श्री विन्टन साहू के नेतृव्य में शराब माफियाओ कम पकड़ कर जेल भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26.02.2023 को अपराध विवेचना , जुर्म जरायम पता साजी पर देहात टाउन रवाना हुआ था दौरान विवेचना मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम टिमरलगा हिच्छा जाने मार्ग तालाब के पास एक व्यक्ति अपने कंधा में लाद कर एक बोरी मे अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु लेकर जा रहा है उक्त सुचना तस्दीक कार्यवाही हेतु दो गवाह कौशल साहू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 49 वर्ष वर्ष, मुन्ना जायसवाल पिता रविलाल जायसवाल उम्र 49 वर्ष दोनो निवासी सारंगढ को धारा 160 जा.फौ. का नोटिस देकर तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया बाद गवाहो को साथ लेकर ग्राम टिमरलगा हिच्छा जाने मार्ग तालाब के पास जा कर घेरा बंदी किये थे जो एक व्यक्ति अपना कंधा मे एक नीला सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी को लाद कर हिच्छा तरफ जा रहा था जिसे रोक कर नाम पता पुछने पर अपना नाम लाखन लाल सतनामी पिता रामलाल सतनामी उम्र 45 वर्ष सा0 गुडेली थाना सिटी कोतवाली सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0 का होना बताया जिसे अपने कंधे में रखे बोरी के संबंध में पूछने पर कच्ची महुआ शराब होना बताकर पेश किया जिसे गवाहो के समक्ष खोलवा कर देखा गया जो एक नीला सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी अंदर एक प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 12 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती करीब 2400 रू. बरामद हुआ जिसे सुघ कर देखने पर महुआ शराब का गंध आ रहा था जिसकी विधिवत बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया बरामद कच्ची महुआ शराब को रखने एवं परीवहन करने के सबंध में अनुज्ञा पत्र कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना बताकर हस्ताक्षर पावती दिया उपरोक्त कच्ची महुआ शराब मुताबीक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34(1)(क),34(2),59(क) आब0 एक्ट के अपराध करना सबुत पाये जाने से मौका स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर मौके पर ही सम्पुर्ण आब0 एक्ट की कार्यवाही कर रिमाण्ड पर भेजा गया।

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दूसरी घटना अमलीडीपा का है जहाँ दिनांक 26.02.2023 को अपराध विवेचना, जुर्म जरायम पता साजी पर देहात टाउन रवाना हुआ था दौरान विवेचना मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम अमलीडीपा डीपापारा में एक मनोज सारथी नामक व्याक्ति अपने घर के सामने कोठार में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखा है उक्त सुचना तस्दीक कार्यवाही हेतु दो गवाह कौशल साहू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 49 वर्ष, मुन्ना जायसवाल पिता रविलाल जायसवाल उम्र 49 वर्ष दोनो निवासी सारंगढ को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया बाद गवाहो को साथ लेकर ग्राम अमलीडीपा डीपापारा मुखबीर के बताये स्थान पर जा कर तलब किये जो एक व्यक्ति घर से निकला जिसे पुछताछ करने पर अपना नाम मनोज सारथी पिता श्रीराजा राम सारथी उम्र 32 वर्ष साकिन अमलीडीपा थाना सिटी कोतवाली सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0 का होना बताया जिसे अवैध शराब रखने के सबंध में पुछताछ करने पर स्वीकार करते हुए अपने कोठार के पैरावट से एक लाल सफेद रंग के कपडा का थैला के अंदर एक प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना बताकर पेश किया जिसे गवाहो के समक्ष खोलवा कर देखा गया जो एक लाल सफेद रंग के कपडा का थैला अंदर एक प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती करीब 2000 रू बरामद किया जिसे सुघ कर देखने पर महुआ शराब का गंध आ रहा था जिसकी विधिवत बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया बरामद कच्ची महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के सबंध में अनुज्ञा पत्र कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना बताकर हस्ताक्षर पावती दिया उपरोक्त कच्ची महुआ शराब मुताबीक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34(1)(क),34(2),59(क) आब0 एक्ट के अपराध करना सबुत पाये जाने से मौका स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर मौके पर ही सम्पुर्ण आब0 एक्ट की कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में कोतवाली सारंगढ़ प्रभारी श्री विन्टन साहू, प्र0आर0 68 धनेश्वर उरांव का सराहनीय योगदान रहा।

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