पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र जारी,osp के लिए ये 6 शर्ते पढ़े डिटेल….
पेंशन बहाली को लेकर राज्य सरकार ने पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी शासकीय कर्मचारी को क्रियान्वयन का आदेश जिलावार जारी हो रहा है।
सभी कर्मचारियों यह विकल्प पत्र देना होगा कि वह एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर OPS के साथ जुड़ना चाहते हैं।
इस बाबत सभी जिलों से शासकीय कर्मचारियों के लिए विकल्प पत्र भराए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जांजगीर जिले से भी सभी शासकीय कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरने का निर्देश जारी किया गया है। एक माह के भीतर सभी कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरना अनिवार्य होगा कि वो NPS में ही रहना चाहते हैं या OPS में जाना चाहते हैं।
अलग-अलग बिंदुओं पर जारी विकल्प पत्र के आधार पर कर्मचारी इस बात की सहमति सरकार को देंगे कि वो अगर OPS के (Old Pension News) साथ जुड़ते हैं तो उन्हें शर्त स्वीकार होगी। शर्त के मुताबिक एनपीएस की जमा राशि सेवानिवृत्ति के उपरांत या मृत्यु उपरांत लौटाने जैसे अन्य शर्तें शामिल है।
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