सारंगढ़: सरहदी प्रान्त ओडिशा से गांजे के अवैध गांजा परिवहन करते रंग हाथ पकड़ाए दो युवकों को फास्ट टैक कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर 4 – 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं, विशेष न्यायाधीश ने मुल्जिमों को 50 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया है।

न्यायालय सूत्रों के अनुसार विगत 15 अक्टूबर 2020 की शाम तकरीबन साढ़े 6 बजे सुभाष चोक बरमकेला में सहायक उपनिरीक्षक अजय गोपाल अपनी टीम क साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ओडिशा मार्ग की तरफ से काला रंग क अपाचे मोटर सायकिल (क्रमांक सीजी 13 एक्स 9925) में दो युवकों को आत दख पुलिस ने रोककर पूछताछ की तो उन्होंन अपना परिचय ग्राम छिंद निवासी जयराम साहू आत्मज ललित साहू (27 वर्ष) तथा ग्राम साल्हे में रहन वाले भूपेंद्र सिंह पिता मोहतिया साहू (20 साल) बताया। वर्दीधारियां ने बाईक चालक भूपेंद्र क पीछे ग्र कलर का बैग लेकर बेठे जयराम की तलाशी ली तो बैग क भीतर गांजा से भरा 3 पैकट बरामद हुआ। मोटर सायकिल सवारों से मादक पदार्थ

पाए जाने पर पुलिस ने परिवहन संबंधी वैध कागजात मांगा तो बे दस्तावेज पेश करने की बजाए बगले झांकने लगे।
फिर क्या, अवेध गांजा परिवहन का भंडाफोड़ होने वर्दीधारियों ने इलेक्टॉनिक तराजू मंगाते हुए तीनो पैकटस का वजन कराया तो वह 1-1 किलो यानी कुल 3 किलोग्राम निकला। तदुपरांत, गांजा भरे पैकटस को सीलकर नमूना तैयार करने वाली पुलिस ने दोनो युवकों को 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए कस डायरी कोर्ट में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशष न्यायाधीश कमलेश जगदल्ले ने अवैध गांजा परिवहन से जुड़े इस प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलों ओर सबूतों को ध्यान में रखते हुए आराप प्रमाणित होन पर जयराम साहू और भूपेंद्र को 4- 4 वर्ष की कड़ी केद तथा 50 50
हजार रुपए क अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, नियत समय में अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर दोनों
मुल्जिमों को 1-1 साल जेल में अतिरिक्त भुगतना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष
लोक अभियोजक एलएन नंदे ने की।
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